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देहरादून: अगर आप भी चलाते हैं दोपहिया वाहन, तो यहां जान लें नए नियम, नहीं तो…

देहरादून। अगर आप शहर में दुपहिया वाहन से निकल रहे हैं तो हेलमेट पहनना जरूरी होगा। अब परिवहन विभाग ने सख्ती करते हुए डबल सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। पीछे बैठे सवारी के हेलमेट न पहनने पर एक हजार और दोनों के न पहनने पर दो हजार का चालान होगा। दो पहिया वाहन जब्त कर चालक को विक्रम या बस में बैठाकर भेजा जाएगा।

आरटीओ प्रवर्तन अधिकारी शैलेश तिवारी का कहना है, कि डबल सवारी के दौरान दोनों व्यक्तियों का हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यदि पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना तो 1,000 रुपये का चालान काटा जाएगा, और दोनों के बिना हेलमेट होने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने दोपहिया सवारों के लिए हेलमेट पर रिफ्लेक्टर युक्त लाल पट्टी लगाना अनिवार्य किया है। यह पट्टी रात में रोशनी पड़ने पर चमकने लगेगी, जिससे अन्य वाहन चालकों को अंधेरे में भी दोपहिया की उपस्थिति का अंदाजा हो सकेगा। जल्द ही यातायात पुलिस इस नियम को लागू करने के लिए अभियान शुरू करेगी।

विभाग का कहना है कि गहरे रंग के कपड़े पहनकर वाहन चलाने से कई बार पीछे से आने वाले वाहन चालक उन्हें नहीं देख पाते, इसलिए यह कदम उठाया गया है। वहीं विभाग की पांच टीमों ने शनिवार को अभियान चलाकर 157 दोपहिया का चालान कर इसकी शुरूआत भी कर दी है। इनमें चालक के हेलमेट न पहनने पर 127 और पिछली सवारी के हेलमेट न पहनने पर 30 वाहनों का चालान किया गया।

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