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उत्तराखंड पुलिस भर्ती आयु सीमा छूट मामला, बिना HC के आदेश के घोषित नहीं होगा परिणाम

नैनीताल। पुलिस कांस्टेबल के 2000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इस भर्ती में समूह ग के तहत पुलिस विभाग में 1600 और पीएसी/आईआरबी में 400 रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन चयन प्रक्रिया का परिणाम बिना कोर्ट के आदेश के घोषित नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक मामले की स्थिति से अवगत कराने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट के सामने अपने तथ्य रखे. मामले के अनुसार चमोली निवासी रोशन सिंह ने याचिका दायर की थी। जिसमें कहा था कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को उत्तराखंड एसएसएससी चयन आयोग ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। जिसकी चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है।

याचिका में आगे कहा गया कि पूर्व में भर्ती नहीं होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गई है। लिहाजा उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए। यही नहीं उनका यह भी कहना है कि पुलिस भर्ती के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है, वह 18 से 22 वर्ष है, उसमें भी संसोधन किया जाए।

इस मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन कई बार सरकार को अपने प्रत्यावेदन दे चुका है, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई विचार नहीं किया गया। याचिका में कहा गया है कि पुलिस की भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के नवयुवकों की आयु सीमा 22 साल से बढ़ाकर कम से कम 25 साल की जाए, क्योंकि यह परीक्षा राज्य सरकार साल दर साल नहीं कराती।

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