उत्तराखंड। नैनीताल उच्च न्यायालय ने सहायक अध्यापक एलटी के 1300 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर लगी रोक हटा दी है जिससे मई 2025 से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है। कोर्ट ने कमीशन को याचिकार्ताओ के लिए एक-एक पद रिक्त रखने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, यूकेएसएसएससी ने एलटी के 1544 पदों को भरने के लिये 14 मार्च 2024 को विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें 786 पद गढ़वाल मंडल जबकि शेष 758 पद कुमाऊं मंडल के लिये निर्धारित थे। बाकायदा यूकेएसएसएसी ने एलटी शिक्षक भर्ती के लिए 18 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा भी करा ली थी। उसी दौरान ये भर्ती प्रक्रिया गलत आरक्षण के पेंच में फंस गई थी। गलत आरक्षण को लेकर गोपीचंद, अरशद अली, सुषमा रानी और शीतल चौहान ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसी को देखते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखने के निर्देश देते हुए चयन प्रक्रिया जारी रखने को कहा है।
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