नैनीताल। निर्दलीय विधायक व पूर्व विधायक की दबंगई, गाली गलौज फायरिंग की घटना पर नैनीताल हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने हरिद्वार के डीएम व एसएसपी को तलब किया है।
हाईकोर्ट ने किया हरिद्वार के SSP और DM को तलब
हाईकोर्ट ने गनवॉर प्रकरण पर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बीच हुए बवाल का स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने एसएसपी प्रमेन्द्र डोभाल और जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह को 30 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की अदालत ने दोनों अधिकारियों को घटना से संबंधित सभी साक्ष्य पेश करने को कहा है।
हंगामे से संबंधित सभी वीडियो फुटेज पेश करने के दिए आदेश
कोर्ट ने आदेश दिया है कि उमेश कुमार और चैंपियन के अपराधों, मुकदमों और हथियारों का पूरा ब्योरा भी कोर्ट में पेश किया जाए. कोर्ट ने दोनों आरोपियों द्वारा किए हंगामे से संबंधित सभी वीडियो फुटेज, अखबारों की कतरनें, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित सभी वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ पेश करने को कहा है।
सोशल मीडिया से फायरिंग तक पहुंचा था मामला
विधायक उमेश और चैंपियन पिछले काफी समय से एक दूसरे को डरा धमका रहे थे। शनिवार से पहले दोनों के बीच यह बहस और तनातनी सोशल मीडिया पर ही देखने को मिल रही थी, लेकिन शनिवार को ये जंग सोशल मीडिया से निकलकर सड़क तक पहुंच गई।
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शनिवार रात को उमेश अपने समर्थकों के साथ चैंपियन के एक पोस्ट को लेकर उनके लंढौर स्थित घर पहुंचे थे। जब चैंपियन वहां नहीं मिले तो उमेश अपने समर्थकों के साथ वापस लौट आए। इसी बात का बदला लेने के लिए चैंपियन 26 जनवरी को अपने समर्थकों के साथ उमेश के दफ्तर में गए और कई राउंड फायरिंग कर उमेश के समर्थक को पीट दिया।
26 जनवरी की रात पुलिस ने उमेश और चैंपियन को गिरफ्तार कर 27 जनवरी को दोनों को कोर्ट में पेश किया। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जबकि खानपुर विधायक को जमानत दे दी। हालांकि इसके बाद भी दोनों के बीच विवाद थमा नहीं। दोनों ही नेताओं ने अपने समर्थकों को महापंचायत के लिए बुलाया है।