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मास्क नहीं लगाया तो मिनिमम 5 दिन रोज छह घंटे कोरोना केंद्र में करें सेवा : हाईकोर्ट

गांधीनगर। गुजरात में मास्क न पहनने वालों के लिये बुरी खबर है। अब ऐसे लोगों को कोरोना सेंटर में 5 से 15 दिनों तक रोज 5-6 घंटे सेवा करनी पड़ेगी। इस सजा के दिन बिना मास्क पकड़े जाने वाले लोगों की उम्र और मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए तय किए जाएंगे।
गौरतलब है कि गुजरात में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच भी कई लोग सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहने घूम रहे हैं। ऐसे लोगों से कोरोना सेंटर में सेवा करवाने की अर्जी पर हाईकोर्ट ने आज बुधवार को फैसला दिया और सरकार से नोटिफिकेशन जारी करने को कहा। चीफ जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। बेंच ने कहा कि मास्क न पहनने वालों से सिर्फ जुर्माना वसूलना काफी नहीं है। बिना मास्क वालों से सेवा करवाने के लिए सरकार किसी संस्था को जिम्मेदारी सौंपी जाये।
चीफ जस्टिस ने कहा कि यह एक अहम मुद्दा है, मास्क लगाना सभी के लिए जरूरी है। कोरोना की स्थिति पर राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि सख्ती से नियम लागू करने के लिए चौराहों पर पुलिस तैनात कर रखी है।

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