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‘मोदी सरनेम’ को लेकर की गई टिप्पणी में राहुल गांधी को दो साल की सजा

नई दिल्ली : गुजरात में सूरत की एक कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 में कथित टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई है। राहुल को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया है। हालांकिए मामले में उन्हें तुरंत ही जमानत भी मिल गई। सजा का एलान होने के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है अहिंसा उसे पाने का साधन। वहीं कोर्ट का कहना था कि सांसदों के बयानों का जनता पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। इससे उनका अपराध और गंभीर हो जाता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में मानहानि का केस दायर करने वाले पूर्णेश मोदी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया है और यह एक अहम फैसला है।

दरअसल राहुल पर मोदी उपनाम पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज था। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकोर पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा और विधायक सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आने के बाद से ही सूरत में मौजूद हैं। राहुल ने एक बयान में कहा था-कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। उनके इस कथित बयान के बाद भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने केस दायर किया था राहुल वायनाड से लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की थी

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