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क्या केजरीवाल को मिलेगी लोकसभा चुनाव के लिए अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात…

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कहा कि वह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सीएम को गिरफ्तारी करने के मामले चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को बताया कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है। बेंच ने कहा कि इसलिए अदालत अंतरिम जमानत पर जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार कर रही है। इस पर राजू ने कहा कि वह केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करेंगे। बेंच ने कहा, “हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे और यह नहीं कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी।”

शीर्ष अदालत ने राजू से कहा कि वह अंतरिम जमानत याचिका पर सात मई को दलीलों के लिए तैयार होकर आएं। पीठ ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा था।

उच्च न्यायालय ने नौ अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए कहा था कि कुछ भी अवैध नहीं था और उनके बार-बार समन पर पेश नहीं होने और जांच में शामिल होने से इनकार करने पर ईडी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और निष्पादन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।

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