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अगर 0.001% भी गलती हुई है तो… NEET विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

नई दिल्ली। नीट यूजी परीक्षा को लेकर विवाद जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NEET-UG 2024 में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और केंद्र पर कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है। देश की सर्वोच्च अदालत की बेंच ने कहा कि किसी भी ओर से थोड़ी सी भी लापरवाही होने पर पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। नीट रिजल्ट 2024 गड़बड़ी मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा:- सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने NTA को फटकार लगाते हुए कहा, अगर किसी की ओर से 0.001% लापरवाही है तो उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम उन बच्चों के प्रयासों को नहीं भूल सकते जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की है।

सर्वोच्च अदालत ने कहा , बस कल्पना कीजिए कि एक डॉक्टर ऐसे बच्चे का इलाज कर रहा है जो इस तरह से पास हो गया है और उसकी जांच की जरूरत है। कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से यह भी कहा कि वे NEET-UG के खिलाफ दायर याचिकाओं को प्रतिकूल मुकदमे के रूप में न लें। शीर्ष अदालत ने दोनों संस्थाओं को यह भी निर्देश दिया कि अगर परीक्षा आयोजित करने में कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और सुधारें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा, “परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के रूप में, आपको निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। यदि कोई गलती है, तो हाँ कहें, यह एक गलती है और यही वह कार्रवाई है जो हम करने जा रहे हैं। कम से कम इससे आपके प्रदर्शन में विश्वास तो पैदा होता है।”

इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट…

सर्वोच्च न्यायालय कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स देने और उच्च स्कोर करने वालों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि सहित कई आरोप लगाए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस दिन लिया था संज्ञान…

नीट रिजल्ट 2024 में गड़बड़ी पर हो रहे हंगामे और विरोध प्रदर्शनों के बीच देश की सर्वोच्च अदालत ने 14 जून को प्रश्नपत्र लीक के आरोपों की सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया था। यह नोटिस तब आया जब केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को 1,563 NEET-UG 2024 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने के अपने निर्णय के बारे में सूचित किया था जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे।

इस तारीख को होगी अगली सुनवाई…

नीट यूजी रिजल्ट 2024 गड़बड़ी मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि प्रभावित छात्रों को जल्द ही उनके संशोधित अंकों के बारे में सूचित किया जाएगा, जिसमें पहले दिए गए ग्रेस मार्क्स शामिल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई, 2024 को होनी है।

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