देहरादून। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने अज सोमवार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि आप सभी को अवगत करना है की उत्तराखंड सरकार द्वारा गाड़ियों में जो 50% सवारी बैठाने का प्रावधान था वह आज समाप्त हो गया है और कल दिनांक 29/09/2020 से वाहन जितनी सवारी में पास हैं उतनी सवारी बिठा सकते हैं। किराया पूर्व की भांति ही लिया जाएगा। यह नियम कल से ही विधिवत लागू होगा सभी लोग नियमों का पालन करें वह कल से किसी प्रकार अधिक किराया ना लें।