देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक छह प्रस्ताव आए। जिसमें श्रम विभाग से संबंधित पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 को वापस लिया गया। कोविड के समय ये यह प्रस्ताव आया था। मुख्यमंत्री सचिव शीलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इसकी जानकारी दी है।
कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर…
- श्रम विभाग में बड़ा फैसला – पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 फिर से लागू, कोविड काल में किए गए संशोधन के बाद कर्मचारियों को दोबारा बोनस मिलेगा।
- ESI डॉक्टर के लिए उत्तराखंड 2006 की नियमावली में संशोधन किया है, जिसमें 94 पद सृजित किए जाएंगे, ग्रेड A 11 पद सीनियर मेडिकल ऑफिसर 6, असिस्टेंट डायरेक्टर 1 पद, जिसका मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड चयन करेगा।
- गृह विभाग में नारकोटिक ड्रग्स एक्ट 1985 के तहत DSP समेत 22 पद सृजित सहमति बनी।
- उत्तराखंड कारागार 2024 में हैबिटुअल ऑफेंडर जो बार बार क्राइम करते है, केंद्र एक्ट के मुताबिक उत्तराखंड में भी ऐसे क्रिमिनल को हैबिटुअल ऑफेंडर कहा जाएगा।
- दैनिक श्रमिकों के 893 पद है, 304 श्रमिकों को न्यूनतम वेतमान मिलता था, जिसके बाद अब शेष को 589 की नहीं मिल रहा था जिसके बाद अब न्युतन वेतनमन 18000 दिये जाने का निर्णय लिया गया।
- कृषि विभाग के तहत प्रधानमंत्री सुषम खाद्य योजना के साथ चलेगी मुख्यमंत्री खाद्य योजना, जोकि 25% सब्सिडी मिलती है।
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