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पहाड़ों में बाहरी लोगों का बसेरा, 250 वर्ग मीटर स्वीकृत तो कैसे बन रहे रिसॉर्ट्स, 64 भू-माफियाओं पर केस दर्ज

नैनीताल/देहरादून। गैर कानूनी तरीके से जमीनें खरीदकर उत्तराखंड में रिसॉर्ट, होटल और आलीशान कोठियां बनाने के मामले में शासन और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में बाहरी राज्य के लोगों द्वारा खरीदी गई जमीनों की जांच रिपोर्ट चौंका रही है।

यूपी-दिल्ली सहित 4 राज्यों के 64 भू-माफिया पर केस दर्ज

नैनीताल जिले में भूमि कानूनों के उल्लंघन के 64 मामले सामने आये हैं। इन सभी मामलों में प्रबंधन ने एसडीएम कोर्ट में केस दायर कर खरीददारों को नोटिस जारी किया है। इनमें से अधिकतर मामले नैनीताल, रामनगर, भीमताल, भवाली, रामगढ़, धानाचूली और मुक्तेश्वर जिलों से सामने आए हैं। जल्द ही ये सभी जमीनें जब्त कर राज्य सरकार में निहित कर दी जाएंगी। सरकार की इस सख्ती से भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया। दिल्ली, यूपी, गुजरात आदि राज्यों के भू-माफियाओं पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

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भूमि खरीदकर बना दिए रिजॉर्ट

जांच में कहीं कृषि भूमि पर व्यावसायिक गतिविधि मिली वहीं कहीं व्यावसायिक उपयोग के लिए खरीदी जमीन बंजर पाई गई। कई हेक्टेयर जमीन खरीदकर उसका गलत उपयोग करने के मामले भी सामने आए। कई स्थानों पर कृषि भूमि खरीदकर उस पर रिजॉर्ट तक तैयार कर दिए गए हैं। कुछ जगहों पर फ्लैट तैयार कर उन्हें बेचे जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। जांच में पता चला कि जिन लोगों ने भू-कानून का उल्लघंन किया है वे उत्तराखंड राज्य से बाहर के हैं। खरीदारों में अधिकतर दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन मामलों में खरीदारों के जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं पाए गए तो जमीनों को सरकार के अधीन कर दिया जाएगा।

जमीन खरीदने का ये प्रावधान

उत्तराखंड के भूमि नियमों के मुताबिक, राज्य के बाहर के लोग यहां केवल 250 वर्ग मीटर तक ही जमीन खरीद सकते हैं। अधिक जमीन खरीदने के लिए आपको डीएम या सरकार से अनुमति लेनी होगी। यहां पहाड़ों में दूसरे राज्यों के लोग धड़ल्ले से जमीन खरीद रहे हैं और भूमि कानूनों की अवहेलना कर होटल और रिसॉर्ट बना रहे हैं। सरकार ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए देश की स्थापना के बाद से राज्य के बाहर के लोगों द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों की जांच के आदेश दिए थे।

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