देहरादून। ओमीक्रोन के बढ़ते खतरे के बीच अब बिना कोरोना रिपोर्ट के आने वाले मुसाफिरों को देहरादून में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके लिए अब 72 घंटे के अंदर कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं, वैक्सीनेशन पूरा कर चुके लोगों को इससे राहत रहेगी। लेकिन जिन्होंने अब तक दोनों डोज नहीं लगाई है, उन्हें हर हाल में 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट लानी ही होगी। जिला प्रशासन ने बुधवार को यह फैसला लिया है
जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी की आख्या व सिफारिश के आधार पर 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर जांच की अनिवार्यता की गई है। जन सुरक्षा हित में बाहरी राज्यों व जिलों से आने वाले सभी लोगों को इसे लाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही वर्तमान में जिले की सीमाओं आशारोड़ी, कुल्हान, रायवाला, आईएसबीटी, बस स्टेशन, जौलीग्रांट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने राज्य में आने वाले सभी लोगों की अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटी पीसीआर, ट्रू नेट, सीबीएनएएटी, आरएटी कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही जिले में प्रवेश देने की सिफारिश की है।दरअसल, उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में सरकार कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहती। जिसके चलते प्रदेश में सख्ती कर दी गई। प्रदेश सरकार राज्य में नाइट कर्फ्यू पहले ही लागू कर चुकी है अब सभी जिलाधिकारियों को भी कड़ाई से नियमों का पालन करने को कहा गया है। वहीं, मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने कोरोना संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए जिलाधिकारियों को सख्त कदम उठाने को कहा है। एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए कम से कम 25 लोगों की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की गई है। उन्होंने कहा कि यदि मरीज बढ़ रहे हैं तो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं और भीड़ एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए।
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