देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले के मुताबिक राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सुबह और शाम की शाखा में शामिल हो सकते हैं।
राज्य के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के दफ्तर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि किसी भी राजकीय कार्मिक द्वारा आरएसएस की शाखा और अन्य सांस्कृतिक या सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने को उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस आदेश के जारी होने के बाद अब सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं में शामिल होने का रास्ता खुल गया है।

बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को 58 साल बाद हटा दिया था। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्य सरकारें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस से जुड़े होने पर प्रतिबंध को पहले ही हटा चुकी हैं।
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