टिहरी। पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज ने आज यहां कहा कि क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में भी अब दो से अधिक संतान वाले लोग चुनाव लड़ सकेंगे। इसके लिए सरकार ने कट ऑफ डेट तय कर ली है। 25 जुलाई 2019 से पहले जिन लोगों की दो से अधिक संतान है, वे अब पंचायत चुनाव में शिरकत कर सकते हैं।उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में त्रिवेंद्र सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करते हुए पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यता तय करने के साथ ही दो से अधिक संतान वालों के चुनाव न लड़ने का प्रावधान किया था, लेकिन इसकी कट ऑफ डेट तय नहीं की गई थी। फैसले के खिलाफ कुछ पंचायत प्रतिनिधि हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने प्रधान पद के लिये दो संतान वाले प्रावधान को तो समाप्त कर दिया, लेकिन क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में बनाए रखा।महाराज ने कहा कि अब 25 जुलाई 2019 से पहले दो से अधिक संतान वाले लोग पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। इसका प्रावधान कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कराने के लिए प्रक्रिया जारी है।
