Wednesday , September 10 2025
Breaking News
Home / उत्तरकाशी / चारधाम देवस्थानम बोर्ड अधिनियम में होगा संशोधन : धामी

चारधाम देवस्थानम बोर्ड अधिनियम में होगा संशोधन : धामी

देहरादून/उत्तरकाशी। आज बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम बोर्ड अधिनियम 15 जून, 2020 के गैजेट में अधिसूचित होने पर अस्तित्व में आया है। उन्होंने बड़े ही सधे हुए शब्दों में इस अधिनियम में संशोधन की बात कही।
धामी ने साफ कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत रावल, पंडे, पुजारी, हक-हकूकधारी, स्थानीय हितधारकों के पारंपरिक, धार्मिक एवं आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात रहने के बावजूद इन पवित्र धामों के कतिपय हितधारकों के मन में संशय एवं अनिश्चितता प्रतीत होती है।
उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखण्ड राज्य के लिए आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है और उससे राज्य के सभी वर्गों का हित व विकास जुड़ा है। उनका मानना है कि इस आर्थिक गतिविधि को नए आयाम देते हुए स्थानीय उद्देश्य व्यवसायियों एवं हक-हकूकधारियों के हकों को प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने देने के उद्देश्य से किसी भी नई व्यवस्था को खरा उतरना होगा। अतः सर्व हितधारकों से प्रभावी विचार-विमर्श के उपरान्त राज्य सरकार सकारात्मक परिवर्तन/संशोधन करने के पक्ष में है। अतः इस अधिनियम से हुई व्यवस्था परिवर्तन से हितधारकों पर हुए परिणामों का आंकलन करने और व्यवस्था विचलन के विधिक परिणामों के आकलन हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। समिति की संस्तुति के आधार पर चारधाम देवस्थानम् बोर्ड की व्यवस्था के संदर्भ में अग्रिम निर्णय लिया जायेगा।

About team HNI

Check Also

उत्तराखंड: महिला योग प्रशिक्षक की हत्या, सड़कों पर उतरे लोग

हल्द्वानी। शहर के मुखानी क्षेत्र की जेकेपुरम कॉलोनी में 30 जुलाई को हुई महिला योग …

Leave a Reply