नैनीताल। प्रदेश के समस्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अब एसीपी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को हाई कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ दिए जाने को लेकर एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया है। वहीं, मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायाधीश एनएस धानिक की खंडपीठ एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की विशेष अपील को खारिज कर दिया है।
बात दें कि शिक्षा विभाग में कार्यरत दिनेश चंद्र जोशी व त्रिभुवन कोहली सहित करीब 48 लोगों ने पूर्व में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार उनको एसीपी का लाभ नहीं दे रही है जबकि अन्य विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा रहा है। एकलपीठ ने उनके हक में फैसला देते हुए कहा था कि प्रदेश के सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ दिया जाए। आदेश हो जाने के बाद भी सरकार ने उनको एसीपी का लाभ नहीं दिया। साथ ही सरकार द्वारा एकलपीठ के आदेश को विशेष अपील दायर कर चुनौती दी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व में एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस रोक को हटाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा खण्डपीठ में प्राथर्ना पत्र दिया था। जिसपर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने सरकार की विशेष अपील को ख़ारिज दिया है।
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