नई दिल्ली। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार, 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दायर की। चार्जशीट अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल गई। बृजभूषण के खिलाफ मामले में 2 एफआईआर दर्ज है। इनमें एक पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है।
पॉक्सो मामले में दिल्ली पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। नाबालिग मामले में पुलिस ने 550 से ज्यादा पन्नों की कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ नाबालिग पहलवान द्वारा दायर मामले को रद्द करने की सिफारिश करते हुए अदालत को बताया कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। पुलिस की रिपोर्ट पर 4 जुलाई को सुनवाई होगी।
इसके अलावा, कोर्ट में डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ कई पहलवानों द्वारा दर्ज एफआईआर में दिल्ली पुलिस चार्जशीट दायर की है। इसमें पहलवानों द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (अश्लील टिप्पणी करना), 354डी के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किया।
दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि हमने बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ धारा 354, 354-A के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है और विनोद तोमर के ख़िलाफ़ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की है। इसके अलावा, हमने POCSO में शिकायतकर्ता और कथित आरोपी के बयान के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में डिजिटल दस्तावेजों और कई अनुलग्नकों का जिक्र करते हुए चार्जशीट दायर की है। कोर्ट के एसीएमएम दीपक कुमार दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव की दलीलों पर गौर कर रहे हैं। बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में चार्जशीट पर विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव का कहना है कि आईपीसी की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत चार्जशीट दायर की गई है।