Sunday , June 22 2025
Breaking News
Home / उत्तराखण्ड / बिग ब्रेकिंग न्यूज : अभिभावकों को हाईकोर्ट ने दी राहत!

बिग ब्रेकिंग न्यूज : अभिभावकों को हाईकोर्ट ने दी राहत!

नैनीताल। हाईकोर्ट ने सभी अभिवाहकों को राहत देते हुए प्राइवेट स्कूलों को फीस देने के सरकारी शासनादेश को नामंजूर कर दिया है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि अब पुराने आदेश बहाल होंगे। इससे त्रिवेंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। इंसाफ की चौखट पर न तो शिक्षा सचिव की चली, न ही शिक्षा विभाग के शासनादेश की और न ही शिक्षा माफिया की बड़ी लॉबी की। 

About team HNI

Check Also

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाएं बनेंगी सौर सखी, हर जिले में दिया जायेगा प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के विकासकर्ताओं के साथ संवाद देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने …

Leave a Reply