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बिग ब्रेकिंग न्यूज : अभिभावकों को हाईकोर्ट ने दी राहत!

नैनीताल। हाईकोर्ट ने सभी अभिवाहकों को राहत देते हुए प्राइवेट स्कूलों को फीस देने के सरकारी शासनादेश को नामंजूर कर दिया है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि अब पुराने आदेश बहाल होंगे। इससे त्रिवेंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। इंसाफ की चौखट पर न तो शिक्षा सचिव की चली, न ही शिक्षा विभाग के शासनादेश की और न ही शिक्षा माफिया की बड़ी लॉबी की। 

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