Sunday , May 24 2026
Breaking News
Home / उत्तराखण्ड / बिग ब्रेकिंग न्यूज : अभिभावकों को हाईकोर्ट ने दी राहत!

बिग ब्रेकिंग न्यूज : अभिभावकों को हाईकोर्ट ने दी राहत!

नैनीताल। हाईकोर्ट ने सभी अभिवाहकों को राहत देते हुए प्राइवेट स्कूलों को फीस देने के सरकारी शासनादेश को नामंजूर कर दिया है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि अब पुराने आदेश बहाल होंगे। इससे त्रिवेंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। इंसाफ की चौखट पर न तो शिक्षा सचिव की चली, न ही शिक्षा विभाग के शासनादेश की और न ही शिक्षा माफिया की बड़ी लॉबी की। 

About team HNI

Check Also

मंत्री खजान दास ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की

देहरादून। मंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत चल रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा …

Leave a Reply