Thursday , August 13 2026
Breaking News
Home / उत्तराखण्ड / बिग ब्रेकिंग न्यूज : अभिभावकों को हाईकोर्ट ने दी राहत!

बिग ब्रेकिंग न्यूज : अभिभावकों को हाईकोर्ट ने दी राहत!

नैनीताल। हाईकोर्ट ने सभी अभिवाहकों को राहत देते हुए प्राइवेट स्कूलों को फीस देने के सरकारी शासनादेश को नामंजूर कर दिया है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि अब पुराने आदेश बहाल होंगे। इससे त्रिवेंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। इंसाफ की चौखट पर न तो शिक्षा सचिव की चली, न ही शिक्षा विभाग के शासनादेश की और न ही शिक्षा माफिया की बड़ी लॉबी की। 

About team HNI

Check Also

CM धामी ने समस्त जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक

सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के अभियान में तेजी लाने के निर्देश भू कानून का …

Leave a Reply