Wednesday , January 28 2026
Breaking News
Home / चर्चा में / सार्वजनिक निर्गम में यूपीआई से कर सकते हैं 5 लाख रुपये तक का भुगतान

सार्वजनिक निर्गम में यूपीआई से कर सकते हैं 5 लाख रुपये तक का भुगतान

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने आईपीओ (IPO) में पैसा लगाने वाले रिटेल इंवेस्टर्स को एक बड़ा तोहफा दिया है। इससे जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है जो छोटे निवेशकों के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप रिटेल इंवेस्टर हैं और किसी कंपनी के आईपीओ में निवेश करने के लिए UPI से पेमेंट करते हैं। तो सेबी के नए नियम के हिसाब से अब आप 5 लाख रुपये तक की बिड सबमिट कर सकते हैं। अभी ये लिमिट 2 लाख रुपये की है। ये नई लिमिट 1 मई के बाद आने वाले सभी आईपीओ के लिए मान्य होगी।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सर्कुलर में कहा गया है, “…ये निर्णय इसलिए किया गया है कि आईपीओ के लिए बोली लगाने वाले सभी रिटेल इंवेस्टर्स को पांच लाख रुपये तक की बोली लगाने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ वो अपने आवेदन फॉर्म में अपनी यूपीआई आईडी भी दे सकते हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का ये फैसला भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियम बदलने के करीब 4 महीने बाद आया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई से प्रति ट्रांजेक्शन की लिमिट को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था। जबकि सेबी ने आईपीओ में निवेश के लिए यूपीआई से पेमेंट करने की अनुमति नवंबर 2018 में ही दे दी थी, जो 1 जुलाई 2019 से प्रभावी है। हालांकि सेबी के मंगलवार को आए सर्कुलर में साफ किया गया है कि एनपीसीआई ने इस नई व्यवस्था के लिए सिस्टम के रेडी होने की समीक्षा कर ली है। वहीं 80% इंटरमीडियरी के नए नियमों के हिसाब से बदलाव करने की पुष्टि भी की है।

About team HNI

Check Also

आरटीआई में खुलासा, हरियाणा में बंट रही उत्तराखंड की सांसद निधि

देहरादून। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज भी ग्रामीण पानी और बुनियादी सुविधाओं के लिए …

Leave a Reply