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अग्निपथ : गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में भी अग्निवीरों को 10 फीसद आरक्षण का ऐलान

नई दिल्ली। देशभर में अग्निपथ के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। इस बीच आज शनिवार को रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को अपने मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में 10 फीसद आरक्षण देने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा।
इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी आज शनिवार सुबह अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। इन्हें आयु सीमा में भी 3 से 5 साल की राहत देने का ऐलान किया गया है।
गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। दो बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा से 3 वर्ष की छूट दी गई। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु में अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट होगी।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सस्ता लोन दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। ये युवा आजीवन अग्निवीर कहलाएंगे। ट्रेनिंग क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी अग्निपथ को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में अग्निपथ योजना की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट पैनल के गठन की मांग की गई है। हालांकि अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद देशभर में तीसरे दिन भी बवाल जारी है। सरकार की ओर से योजना में किए गए संशोधन के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं।

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