Wednesday , September 10 2025
Breaking News
Home / चर्चा में / फारुख अब्दुला के खिलाफ याचिका खारिज

फारुख अब्दुला के खिलाफ याचिका खारिज

  • सुप्रीम कोर्ट ने माना सरकार से अलग राय होना देशद्रोह होना नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर दिए गए बयान पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार की राय से अलग राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार की राय से भिन्न विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता है। याचिका में मांग की गई थी कि फारूक अब्दुल्ला के बयान को देखते हुए उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही पीठ ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ आरोपों को साबित नहीं कर पाने पर याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

About team HNI

Check Also

उत्तराखंड: महिला योग प्रशिक्षक की हत्या, सड़कों पर उतरे लोग

हल्द्वानी। शहर के मुखानी क्षेत्र की जेकेपुरम कॉलोनी में 30 जुलाई को हुई महिला योग …

Leave a Reply