देहरादून। स्पेशल पॉक्सो जज अर्चना सागर की अदालत ने 16 साल के भतीजे से यौन संबंध बनाने की आरोपित सौतेली बुआ को दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास का आदेश दिया है।
जानकारी के मुताबिक पांच जुलाई 2022 को देहरादून के बसंत विहार थाने में 16 साल के किशोर की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में मां ने कहा था कि महिला ने उसके बेटे से जबरदस्ती संबंध बनाए हैं, जिससे वह गर्भवती हो गईं।पीड़िता ने महिला पर अपने बेटे का जीवन खराब करने का आरोप लगाया। किशोर रिश्ते में महिला का भतीजा लगता है।
मां की तहरीर पर पुलिस ने महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच की और महिला के खिलाफ 6 अक्टूबर 2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से इस मामले में छह गवाह पेश किए गए और डॉक्टरों ने महिला का मेडिकल परीक्षण कराया तो वह गर्भवती पाई गई और डीएनए की जांच के लिए भी सैंपल भेजे गए थे।
शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि अदालत में सभी दावों को सुनने और कुल 14 दस्तावेजों के साक्ष्य के आधार पर महिला को किशोर से दुष्कर्म का दोषी पाया गया। कोर्ट ने महिला को प्रतिकर दिलाने की श्रेणी से भी बाहर रखा। इस आधार पर महिला को 20 साल सक्षम कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।