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उत्तराखंड: शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए मिले तो खैर नहीं, जान लें नियम…

देहरादून। उत्तराखंड में अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों की खैर नहीं है। परिवहन विभाग ऐसे चालकों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें शराब के नशे में वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सीधा निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद, ऐसे चालक अगले 12 महीने तक नया लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। इस वर्ष जनवरी से अगस्त के बीच, पहले ही 1800 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं।

परिवहन विभाग के आरटीओ (प्रवर्तन) शैलेश तिवारी के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सड़क सुरक्षा से जुड़े छह अपराधों में अब सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई होगी। पहले, इन मामलों में लाइसेंस को तीन या छह महीने के लिए निलंबित किया जाता था, लेकिन अब लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। आरटीओ ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने, बेलगाम गति व खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वालों को लाइसेंस के विरुद्ध की गई निरस्तीकरण की कार्रवाई में सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया जाएगा। हालांकि, दुपहिया पर हेलमेट न पहनने और ट्रिपल राइडिंग करने पर लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित करने का नियम पूर्व की तरह यथावत रहेगा।

आरटीओ (प्रवर्तन) शैलेश तिवारी ने बताया कि केंद्र की ओर से मोटर वाहन अधिनियम में जो संशोधन किए गए हैं, उनमें दुर्घटना में वहन चालक की गलती पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का प्रविधान है। यही नियम उन चालकों पर भी लागू होता है, जिनकी वजह से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

शहर के 18 खतरनाक जोन

घंटाघर, दर्शनलाल चौक, प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक, तहसील चौक, जीएमएस रोड, बल्लूपुर चौक, बल्लीवाला चौक, मसूरी डायवर्जन, जाखन तिराहा, आरटीओ तिराहा, आइएसबीटी तिराहा, रिस्पना पुल तिराहा, आराघर जंक्शन, रेसकोर्स चौराहा, केडीएमआइपी चौक, किशननगर तिराहा और सर्वे चौक।

इन इलाकों में रफ्तार का खेल

मसूरी रोड, राजपुर रोड, सहस्रधारा रोड, सहस्रधारा बाईपास, जीएमएस रोड, कैंट रोड, रेसकोर्स, जोगीवाला रिंग रोड, चकराता रोड, बलबीर रोड, वसंत विहार, क्लेमेनटाउन, सहारनपुर रोड, हरिद्वार बाईपास।

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