- 1.65 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट के आदेश पर तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज
रुड़की। फर्जी दस्तावेज के आधार पर ठगों ने एक व्यक्ति से एक करोड़ 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। ये पूरा मामला जमीन के फर्जी बैनामे से जुड़ा हुआ है. इसमें सिविल लाइन कोतवाली में भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के करीबी समेत तीन लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब पौने दो करोड़ की कीमत की जमीन बेच दी। इस मामले को लेकर पीड़ित कोतवाली से बड़े अधिकारियों तक के चक्कर काटता रहा, लेकिन सुनवाई न होने पर उसे न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। तब कहीं जाकर कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
मामले के अनुसार पीड़ित जगदीश सिंह नेगी जो मूल रूप से पौड़ी जिले के तलापट्टी गांव का रहने वाला है और फिलहाल अपने परिवार के साथ बल्लभगढ़ फरीदाबाद में रहता है। जगदीश का आरोप है कि उसने ग्राम मलकपुर लतीफपुर तहसील रुड़की में गोस्वामी यासीन पुत्र गुलाम हुसैन से 25 जनवरी को साल 2005 में जमीन खरीदी थी। जिसका बैनामा जगदीश सिंह के पास है। जगदीश के अनुसार फर्जी दस्तावेज के आधार पर उसकी करीब 1 करोड़ 65 लाख की इस संपत्ति को बेचा दिया गया। पुलिस के कोई कार्रवाई न करने के बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर अब सिविल लाइन कोतवाली में अनीस पुत्र यासीन नफीस पुत्र यासीन निवासी ग्राम कानहापुर कोतवाली रुड़की व क्रिस्टोफर खेमचंद पुत्र होशियार निवासी सोलानीपुरम के खिलाफ धोखाधड़ी एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि अनीस रुड़की विधायक का करीबी है और पूर्व में विधायक का प्रतिनिधि भी रहा है। मामले में सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जारी है।