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बिंदाल नदी के किनारे अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार, एमडीडीए, नगर निगम से जवाब तलब

नैनीताल। देहरादून के राजपुर क्षेत्र पर बिंदाल नदी के किनारे हुए अतिक्रमण और निमार्ण कार्य पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और मामले में राज्य सरकार, नगर निगम, एमडीडीए और जिला अधिकारी को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने सभी से चार सप्ताह की भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी देहरादून को बिंदाल के उद्गम स्थल को व्यक्तिगत रूप से सर्वे कर बाढ़ तट जोन चिन्हित करने के आदेश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने देहरादून निवासी पर्यावरण कार्यकर्ता रीनू पॉल ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। याची का कहना था कि राजपुर क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण कर देहरादून की दोनों जीवनदायिनी नदियां, बिंदाल एवं रिस्पना का गला घोंटा जा रहा है। बिंदाल नदी को पहले ही गंगा रिवर बेसिन में शामिल कर दिया है । याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने फोटोग्राफ के माध्यम से यह दिखाया था। सैटेलाइट इमेजेज में भी राजपुर क्षेत्र का हो रहा नुकसान साफ दिख रहा है। याची ने नदियों के किनारे से अतिक्रमण हटाने की मांग की। मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। साथ में ही जिलाधिकारी देहरादून को बिंदाल के उद्गम स्थल को व्यक्तिगत रूप से सर्वे कर बाढ़ तट जोन चिन्हित करने को कहा है, ताकि नदी के भाग क्षेत्र को बचाया जा सके।

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