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उत्तराखंड : रोडवेज बस दुर्घटना में मृत्यु होने पर अब मिलेगा इतना मुआवजा

देहरादून। रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त होने पर जो भी जनहानि होगी तो मृतक के परिजनों को अब दो लाख नहीं, बल्कि सात लाख रुपये मुआवजा तत्काल दिया जाएगा। इसके लिए मजिस्ट्रेटी जांच के इंतजार का नियम पहले ही खत्म किया जा चुका है।

बता दे कि हाल ही में मसूरी में एक रोडवेज बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से जनहानि भी हुई थी। इस मामले में चालक की लापरवाही भी उजागर हुई थी। इसी दुर्घटना के बाद अब परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए बताया कि, रोडवेज बस का जो भी टिकट कटता है, उसमें यात्री का पांच लाख रुपये का बीमा होता है।

कैबिनेट मंत्री के अनुसार, अधिकारी इससे अंजान बने हुए थे। मगर उन्होंने इससे संबंधित सभी शासनादेश निकलवाए तो पता चला कि हर यात्री का पांच लाख रुपये का बीमा है। ऐसे में मंत्री चंदन राम दास ने इस बीमे की राशि मसूरी बस हादसे के मृतकों के परिजनों को तत्काल भुगतान करने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आगे से इस बीमा का ख्याल रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बीमे की राशि मसूरी बस हादसे के मृतकों के परिजनों को तत्काल भुगतान की जाए। इसके साथ ही भविष्य में अगर रोडवेज बस की कोई भी दुर्घटना होती है और उसमें किसी यात्री की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को तत्काल परिवहन विभाग से दो लाख और परिवहन निगम से पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

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