हल्द्वानी। अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह राणा की कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने का निर्णय भी दिया गया। अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि चोरगलिया निवासी युवक ने 26 अक्तूबर-2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 25 अक्तूबर को उसकी बहन अचानक लापता हो गई है। उसके बैग से एक मोबाइल नंबर मिला। पता करने पर वह किसी युवक का था। इस बीच 26 अक्तूबर को रुद्रपुर में एक युवती अपने भाई और नाबालिग छात्रा को लेकर कोतवाली पहुंची।
पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि छात्रा चोरगलिया निवासी है। छात्रा ने आरोप लगाया कि बाईपास कॉलोनी वार्ड 11 सितारगंज ऊधमसिंह नगर निवासी दीपक रस्तोगी पुत्र पप्पू रस्तोगी उसे लेकर अपनी बहन के घर रुद्रपुर ले आया है जबकि उसने मुंबई ले जाने का झांसा दिया था। इसी बीच वह उसे अपने साथ ले गया। इसके बाद आरोपी ने उधमसिंह नगर के रुद्रपुर स्थित एक घर में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
वहीं मामले में पुलिस ने डीएनए जांच भी कराई। जिसमें रेप होने की पुष्टि हुई। न्यायालय में आठ गवाहों के परीक्षण के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया है।