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पेट्रोल पंप की नीति में होगा बड़ा बदलाव

प्रदेश सरकार तैयारी में जुटी

  • पर्वतीय क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खोलने की राह होगी आसान
  • शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कैबिनेट में जल्छ लाएंगे प्रस्ताव

देहरादून। उत्तराखंड में पेट्रोल पंप खोलने वाले लोगों के लिए राहतभरी खबर है। सरकार पेट्रोल पंप की नीति में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। उद्योगों को भी अब प्राधिकरण से नक्शा पास कराने में सड़क के मानक में राहत दी जाएगी।
बहरहाल पेट्रोल पंप खोलने के लिए प्रदेश में दो नियम हैं।एक तो उस जमीन की सड़क से दूरी 300 मीटर होनी चाहिए। नम्बर दो जिस जमीन पर पेट्रोल पंप लगाया जा रहा है, उसके सर्किल रेट के हिसाब से कुल मूल्य का 75 प्रतिशत कंवर्जेशन शुल्क देना होता है। इन नियमों के आड़े आने से प्रदेश के कई दूरस्थ इलाकों में पेट्रोल पंप नहीं खुल पा रहे हैं। अब नियम में शिथिलता दी जाएगी और कंवर्जेशन शुल्क के मामले में भी राहत प्रदान की जाएगी।
दूसरा मामला यह है कि प्रदेश में कई इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे हैं, जहां मानकों के हिसाब से सड़क की चैड़ाई काफी कम है। इन क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित करने में काफी परेशानी आ रही है। प्राधिकरण, सड़क के मानक पूरे न होने की वजह से इन परिक्षेत्रों में नक्शे पास नहीं कर रहे हैं। इस वजह से औद्योगिकीकरण का उत्साह कम होते देख सरकार इसमें भी ढिलाई देने की तैयारी में है। इसके तहत सड़क के मानकों में राहत प्रदान की जाएगी।
शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने बताया कि पेट्रोल पंप लगाने के नियम काफी सख्त हैं, जिस वजह से प्रदेश के दूरस्थ इलाकों तक पेट्रोल पंप नहीं खुल पा रहे हैं। जल्द ही इसके प्रस्ताव कैबिनेट में लाए जाएंगे।

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