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हमने पैनल में विषेषज्ञों की नियुक्त किए है, समिति को फैसला सुनाने का अधिकार नहीं:सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान और केंद्र के बीच छिड़ी जंग को सुलझाने के लिए 12 जनवरी को किसानों की शिकायतों को सुनने और आठ सप्ताह में एक रिपोर्ट पेश करने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया था। चार सदस्यीय समिति में अशोक गुलाटी, अनिल घनवट, भूपिंदर सिंह मान और प्रमोद जोशी के नाम थे। इसके बाद गुरुवार को अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने “किसानों के हितों“ का हवाला देते हुए खुद को पैनल से हटा लिया था। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में, भारतीय किसान यूनियन, लोकशक्ति ने पक्षपात की संभावना जताते हुए कहा था, “इन व्यक्तियों को सदस्य के रूप में गठित करके न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सदस्य, किसानों को समान मापदंडों पर कैसे सुनेंगे जब उन्होंने पहले से ही इन तीनों कृषि कानून का समर्थन किया हुआ है।” मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा-“हमने समिति में विशेषज्ञों को नियुक्त किया है क्योंकि हम विशेषज्ञ नहीं हैं। आप समिति में किसी पर संदेह कर रहे हैं क्योंकि उसने कृषि कानूनों पर विचार व्यक्त किए हैं?“ पैनल फैसला सुनाने का आधिकार नहीं है तो इसमें पक्षपात कहां से आ गया। वे कृषि क्षेत्र में प्रतिभाशाली दिमाग वाले लोग हैं। आप उनका नाम मलिन कैसे कर सकते हैं?

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