नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल में ही एक धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ समन जारी किया है। एक्टर धर्मेंद्र के अलावा दो अन्य को भी समन किया गया है। ये मामला ‘गरम धरम ढाबा’ फ्रेंचाइजी से जुड़ा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) यशदीप चहल द्वारा जारी समन, दिल्ली के व्यवसायी सुशील कुमार द्वारा दायर की गई शिकायत पर आधारित है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए लालच दिया गया था। न्यायाधीश ने 5 दिसंबर को पारित समन आदेश में कहा, “रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ता को बहकाया और धोखाधड़ी के अपराध की सामग्री का विधिवत खुलासा किया गया है।”
कोर्ट ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को लालद दिया। धारा 34 आईपीसी के साथ धारा 420, 120 बी के तहत अपराध करने के लिए क्रम संख्या 1 (धर्मेंद्र), 2 और 3 के आरोपी व्यक्तियों को बुलाया जाए। धारा 506 आईपीसी के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए क्रम संख्या 2 और 3 के आरोपी व्यक्तियों को भी बुलाया जाए। अब इस मामले की सुनवाई 20 फरवरी, 2025 को होगी।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह काफी हद तक तय है कि समन के चरण में कोर्ट को प्रथम दृष्टया मामले की जांच करने की आवश्यकता होती है, और मामले के गुण और दोष की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता नहीं होती है। रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेज गरम धरम ढाबा से संबंधित हैं और आशय पत्र पर उक्त रेस्तरां का लोगो भी है। कोर्ट ने ध्यान दिया है कि काफी स्पष्ट था कि पक्षों के बीच लेन-देन गरम धरम ढाबा से संबंधित था और आरोपी धरम सिंह देओल की ओर से सह-अभियुक्त द्वारा इसे आगे बढ़ाया जा रहा था।
नौ अक्टूबर, 2020 को कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग वाली एक अर्जी खारिज कर दी थी। हालांकि, कोर्ट ने शिकायत का संज्ञान लिया था और शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश भी दिया था। शिकायतकर्ता सुशील कुमार की ओर से अधिवक्ता डीडी पांडे पेश हुए। शिकायतकर्ता सुशील कुमार का मामला यह है कि अप्रैल 2018 के महीने में सह-आरोपी ने धरम की ओर से उनसे संपर्क किया था और उत्तर प्रदेश के एनएच-24/एनएच-9 पर गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने का प्रस्ताव दिया था।
शिकायतकर्ता को कथित तौर पर इस बहाने से फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था कि दिल्ली के कॉनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल में उक्त रेस्टोरेंट की शाखाएं लगभग 70 से 80 लाख रुपये का मासिक कारोबार कर रही हैं। शिकायतकर्ता से वादा किया गया था कि उसे अपने निवेश पर सात प्रतिशत लाभ के आश्वासन के बदले 41 लाख रुपये का निवेश करना होगा।
शिकायतकर्ता से यह भी वादा किया गया था कि उसे उत्तर प्रदेश में फ्रेंचाइजी स्थापित करने के लिए पूरी मदद मिलेगी। यह कहा गया कि इस संबंध में शिकायतकर्ता और सह-आरोपी के बीच कई ई-मेल भी हुए। इनके बीच पैसे का लेन-देन भी हुआ था। उनके बीच समझौते को आगे बढ़ाते हुए 2 नवंबर, 2018 को शिकायतकर्ता और उसके व्यापारिक सहयोगियों द्वारा गजरौला, जिला अमरोहा, यूपी के पास राजमार्ग पर जमीन भी खरीदी गई थी। बाद में, उन्होंने व्यवसाय को जल्द से जल्द चलाने के लिए तेजी से काम शुरू करने के लिए प्रतिवादी संख्या दो से संपर्क किया, लेकिन आज तक, न तो प्रतिवादियों ने उक्त खरीदी गई भूमि का निरीक्षण किया और न ही वे शिकायतकर्ता से मिले। उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जिसके बाद उन्हें धोखाधड़ी लगी।