देहरादून। राजधानी में प्लॉट दिलाने के नाम पर आरोपियों ने चंपावत के कोतवाली प्रभारी से दो लाख 59 हजार रुपये ठग लिये। आरोपियों ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाकर किसी और की जमीन का सौदा कर दिया था। पुलिस ने आरोपी, उसकी पत्नी और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
चंपावत कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने देहरादून शहर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उनकी पत्नी ने वर्ष 2010 में हरिद्वार रोड स्थित एक आवासीय भूमि राजपाल सिंह से खरीदी थी। तब राजपाल सिंह ने बताया था कि जमीन ब्राह्मणवाला निवासी सलीम के नाम पर है, जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी उसके नाम पर ट्रांसफर करवाई है। जमीन का सौदा राजपाल सिंह, उसकी पत्नी पदमा व बेटे अंकित ने किया था।
आरोपितों ने कचहरी के पास पीड़ित की पत्नी रेखा से जमीन के बदले एडवांस में दो लाख 59 हजार रुपये ले लिए। जब उन्होंने दस्तावेज की जांच करवाई तो पता चला कि जमीन राजपाल सिंह के नाम दर्ज नहीं है। उन्होंने सब रजिस्ट्रार कार्यालय से पावर आफ अटार्नी की प्रतिलिपि निकलवाई तो उसमें भूमि के मालिक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का फोटो लगा हुआ था, जो 28 जनवरी 2010 को फर्जी तरीके से राजपाल सिंह ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज कराई थी।
मामले की जांच कर रहे एसएसआई शहर कोतवाली कुलवंत सिंह ने बताया कि फिलहाल धोखाधड़ी के इस मामले में मोहितनगर, जीएमएस रोड निवासी राजपाल सिंह, उसकी पत्नी पदमा और बेटे अंकित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
Tags crime dehradun FRAUD uttarakhand
Check Also
उत्तराखंड: तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवारों को रौंदा, दो लोगों की मौत
नैनीताल/रामनगर। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ रामनगर कोतवाली क्षेत्र …