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अंकिता भंडारी हत्याकांड: तीनों आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट…तय हुए आरोप

पौड़ी। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर कोर्ट में आरोप तय किए गए हैं। एसआईटी की जांच से पता चला कि 19 जुलाई 2022 को अचानक गायब हुई युवती पर पुलकित, सौरभ भास्कर और अंकित किसी वीआईपी को सेवाएं देने का दबाव बना रहे थे।

स्पेशल गैंगस्टर जज महेश चंद कौशिबा की कोर्ट में अब इस मामले का ट्रायल शुरू किया जाएगा। अंकिता की हत्या के बाद तीनों के खिलाफ गिरोह बनाकर अपराध करने के संबंध में लक्ष्मण झूला थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें पौड़ी की युवती अंकिता की हत्या के बाद तीनों आरोपियों पर गिरोह बनाकर अपराध करने का आरोप है। इनमें पुलकित आर्य के खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि अन्य दो आरोपियों पर एक-एक मामला है।

गौरतलब है कि अंकिता भंडारी लक्ष्मण ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। 19 जुलाई 2022 को वह अचानक रिसॉर्ट से गायब हो गई। रिसॉर्ट के मालिक पूर्व दर्जाधारी के बेटे पुलकित आर्य की अंकिता ने इससे पहले शिकायत भी की थी लेकिन राजस्व पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। जब युवती के गायब होने की जांच राजस्व पुलिस द्वारा गंभीरता से नहीं की गई, तो मामला लक्ष्मण झूला थाने को ट्रांसफर कर दिया गया।

पुलिस ने जांच में पाया कि पुलकित आर्य और उसके दो साथियों अंकित और सौरभ भास्कर ने युवती को ऋषिकेश ले जाकर उसे वीआईपी को सेवाएं देने के लिए दबाव डाला। युवती के इंकार करने पर तीनों उसे चीला नहर के किनारे ले गए, जहां पुलकित ने गुस्से में युवती को नहर में धक्का दे दिया। युवती की लाश चार दिन बाद बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामला पौड़ी जिला न्यायालय में ट्रायल के लिए भेजा गया। साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था और अब तीनों आरोपितों पर गैंगस्टर कोर्ट में आरोप तय किए गए हैं, इन पर गैंगस्टर ऐक्ट में भी ट्रायल चलेगा।

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