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उत्तराखंड रोडवेज के रिटायर्ड कर्मियों को 3 माह में करें सभी भुगतान : हाईकोर्ट

नैनीताल। रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों के देयकों का भुगतान न करने और उसमें कटौती किए जाने को लेकर दायर 27 याचिकाओं पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक साथ सुनवाई की। इस मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने सभी याचिकाओं को निस्तारित करते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम को आदेश दिए हैं कि 3 माह के भीतर उनके समस्त देयकों का भुगतान किया जाए। साथ ही कोर्ट ने उनसे कटौती किए गए पैसों का ब्याज सहित भुगतान करने को भी कहा है और याचिकाकर्ताओं को 5 हजार रुपये वाद खर्चा देने के निर्देश भी दिए हैं।
मामले के अनुसार कृष्णकांत यादव व अन्य 26 लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर कहा है कि वे परिवहन निगम से विभिन्न पदों से रिटायर कर्मचारी हैं। निगम ने उनको उनके रिटायरमेंट के समस्त लाभों का भुगतान नहीं किया। साथ ही निगम ने उनके रिटायरमेंट होने के बाद उनके भुगतान में कटौती की है। कर्मचारियों ने उनके रिटायरमेंट के देयकों का भुगतान करने के लिए कई बार प्रत्यावेदन दिया। उसके बाद भी उनको भुगतान नहीं किया गया और निगम ने उनके देयकों पर से कटौती करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनको रिटायर हुए कई साल हो गए जबकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए उनका रिटायरमेंट का भुगतान शीघ्र कराया जाये और उनसे रिकवरी पर रोक लगाई जाए। जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाकर उन्हें राहत प्रदान की है।

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