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उत्तराखंड : मास्क व क्वारंटाइन के नियम तोड़ने पर अब सजा और जुर्माना दोनों!

  • राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महामारी अधिनियम 1897 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश को दी मंजूरी

देहरादून। आज शनिवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महामारी अधिनियम 1897 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश (ऑर्डिनेन्स) को मंज़ूरी दे दी है। इससे मास्क और क्वारंटाइन के नियम का पालन न करने पर अब सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।
केरल और उड़ीसा के बाद अब उत्तराखंड केंद्र सरकार के एक्ट में संशोधन करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। अब महामारी एक्ट 1897 के तहत राज्य में जो कोविड 19 के फेस मास्क, क्वारंटाइन आदि से संबंधित नियम हैं, उनके उल्लंघन पर अधिकतम 6 माह की सजा और 5000 रुपए जुर्माने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। हालांकि अभी तक ये नियम थे पर एक्ट में प्रावधान न होने पर कंपाउंडिंग की सुविधा नहीं थी।

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