देहरादून। सुप्रीम कोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने पुलकित आर्य की याचिका को ठुकरा दिया है। पुलकित आर्य ने अपनी इस याचिका में केस कोटद्वार की कोर्ट से कहीं और ट्रांसफर करने की मांग की थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष जब ये याचिका आई तो उन्होंने इसे खारिज करते हुए कहा कि ये अपराध बेहद गंभीर है। मामले की सुनवाई जल्द पूरी होनी चाहिए।
बता दें कि पौड़ी जिले के श्रीकोट डोभ की रहने वाली अंकिता भंडारी यमकेश्वर के वनंत्रा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। जो 18 सितंबर 2022 को अचानक रिजॉर्ट से लापता हो गई थी। इसके बाद वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने उसके परिजनों को गुमराह करने के लिए अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद 24 सितंबर को अंकिता का शव चीला नहर से बरामद हुआ।
वहीं, वनंत्रा रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर पर आरोप है कि तीनों ने मिलकर अंकिता को चीला नहर में धक्का दिया। जिससे अंकिता की मौत हो गई। इसके अलावा पुलकित पर ये भी आरोप है कि वो रिजॉर्ट में अंकिता से गलत काम करवाना चाहता था, जिस पर अंकिता ने साफ इनकार कर दिया था। जिसे अंकिता की मौत की वजह माना जा रहा है। इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई चल रही है।