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CJM कोर्ट में नहीं चली आशीष मिश्रा के वकील की दलील

लखीमपुर खीरी. लखीमपुर कांड के मुख्‍य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा (Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को एक और झटका लगा है. सीजेएम कोर्ट (CJM Court) ने आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. आशीष मिश्रा के वकील ने उसके घटना स्थल पर मौजूद नहीं होने को आधार बनाते हुए जमानत अर्जी दाखिल की थी. इसके खारिज होने के बाद वकील अब जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी डालने की तैयारी कर रहे हैं.

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में तीन अक्‍टूबर को हिंसक झड़प में चार किसान, स्‍थानीय पत्रकार और एक भाजपा कार्यकर्ता सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में आशीष मिश्रा को मुख्‍य आरोपी बनाया गया. एफआईआर में आशीष मिश्रा को ही थार जीप का चालक बताते हुए किसानों को कुचले जाने का आरोप था. आशीष मिश्रा ने इसे गलत बताते हुए वहां मौजूद नहीं होने की बात कही थी.

एफआईआर दर्ज होने के बाद एसआईटी ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए समन भेजकर बुलाया गया और शनिवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया. एसआईटी को आशीष मिश्रा से पूछताछ करने के लिए सीजेएम कोर्ट से तीन दिन की रिमांड भी मिल गई. वहीं बुधवार को आशीष मिश्रा के वकील की ओर से उसकी जमानत को लेकर अर्जी दाखिल की गई. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. इसके खारिज होने के बाद वकील अब जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी डालने की तैयारी कर रहे हैं.

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