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चमोली में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला, धारा 163 लागू… 500 लोगों पर मुकदमा दर्ज

चमोली। उत्तराखंड के चमोली में किशोरी के साथ अश्लील हरकत मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज नंदानगर बाजार क्षेत्र के 200 मीटर की परिधि में प्रशासन ने धारा 163 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023) लागू कर दी है। इसके साथ ही विशेष समुदाय के लोगों की तोड़-फोड़ करने वाले 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है।

आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आज भी नंदानगर में चक्काजाम किया हुआ है। इसके साथ ही बाजार आज भी बंद है। क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस की ओर से लोगों से समूह में खड़े नहीं न होने की हिदायत दी जा रही है।

बता दें कि नंदानगर में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का आरोपी सोमवार 2 सितंबर को यूपी के नजीबाबाद से पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। इसके बाद भी 2 सिंतबर को नंदानगर में धरना प्रदर्शन हुआ। ये देखते हुए चमोली के उप जिला मजिस्ट्रेट राजकुमार पांडे ने नंदानगर (घाट) के संपूर्ण क्षेत्र और उसकी 200 मीटर परिधि में धारा 163 लगा दी है। उप जिला मजिस्ट्रेट ने जो आदेश जारी किया है।

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