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देहरादून: रिश्ते के भाई ने नाबालिग बहन से किया दुष्कर्म, अब जेल में कटेगी जिंदगी

देहरादून। राजधानी देहरादून की एक विशेष पोक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए युवक को 20 साल की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

मिलीं जानकारी के अनुसार डालनवाला निवासी एक महिला ने 6 नवंबर 2021 को थाना डालनवाला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि बिजनौर निवासी उनकी ननद का लड़का उनके साथ रहता है और निजी बैंक में नौकरी करता है। आरोपी ने उनकी 13 वर्षीय बेटी के साथ जनवरी से मार्च 2021 के बीच दुष्कर्म किया। उसके बाद जब बेटी की तबीयत खराब हुई तो वह डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए ले गए। जांच में पता चला कि वह 7 महीने की गर्भवती है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 7 नवंबर को आरोपी के खिलाफ मुकदमा कर 9 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में 10 जनवरी 2022 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसकी बुआ का लड़का है और वह जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक उनके घर में रहा था। वह तीन भाई बहन है और माता-पिता अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। ऐसे में घर पर वह तीन भाई बहन रहते थे। आरोपी पीड़िता के भाई को बाजार से सामान लेने और छोटी बहन को खेलने के लिए भेज देता था और इस दौरान आरोपी उसके साथ दुष्कर्म करता था।

जब पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी मां को देने की बात कही तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने पीड़ित सहित नौ गवाहों को पेश किए गए. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषी पर 55 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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