देहरादून। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की प्रारंभिक और स्क्रीनिंग परीक्षा में न्यूनतम अंक लाने की व्यवस्था करीब साढ़े तीन साल बाद फिर लागू कर दी है। लगभग तीन साल पहले इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को इसमें न्यूनतम 25 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होता था। वहीं अब जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 30 प्रतिशत और एससी, एसटी के लिए 25 प्रतिशत अंक प्री परीक्षा में लाने जरूरी होंगे।
आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 के तहत जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 30 प्रतिशत और एससी, एसटी के लिए 25 प्रतिशत अंक प्री परीक्षा में लाने का प्रावधान उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली 2022 में जोड़ दिया है। इसके तहत अब किसी भी प्री परीक्षा में इतने न्यूनतम अंक लाने पर ही मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने का विकल्प मिलेगा। इससे कम अंक आने पर मुख्य परीक्षा में मौका ही नहीं मिलेगा।