हल्द्वानी। बनभूलपुरा उपद्रव के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर अब न्यायिक शिकंजा कस चुका है। बुधवार को अब्दुल मलिक के खिलाफ नान वेलेबल वारंट जारी हो गया है। वारंट जारी होने से पुलिस को मलिक के घर की तलाशी लेने और अन्य जरूरी कदम उठाने के अधिकार मिल गए है, साथ ही पुलिस ने उसकी संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकती है।
डीआइजी डॉ योगेंद्र सिंह रावत ने बताया की कोर्ट से सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही चल रही है। आपको बता दें कि अब्दुल मलिक पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसमें मस्जिद और मदरसा बनाने का आरोप है। इसके साथ ही धार्मिक भावनाएं भड़काकर पुलिस और प्रशासनिक टीम पर हमला कराने और दंगे का बेहद संगीन आरोप है। घटना के बाद से ही मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक फरार है। बता दें आठ फरवरी की शाम अतिक्रमण हटाने का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुई भीड़ उपद्रव पर उतर आई थी। क्या बच्चे क्या और महिलाएं। सभी इस हिंसा में शामिल दिखे। उपद्रवी भीड़ ने बनभूलपुरा थाना घेर लिया था। आरोप है कि पेट्रोल बमों से थानों को आग लगा दी गई। जब थाने के अंदर फंसे पुलिसकर्मियों की जान खतरे में आई और दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो गए तो प्रशासन की और से देखते ही उपद्रवियों को गोली चलाने के निर्देश दिए गए।
बता दें हल्द्वानी हिंसा में अभी तक तक छह लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उपद्रवियों ने 70 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। बनभूलपुरा इलाके में आज सातवें दिन भी कर्फ्यू जारी है।