नैनीताल। हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा के तीन अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की संस्तुति व राज्यपाल की मंजूरी के बाद शासन ने तीनों वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त करने का आदेश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की सिफारिश पर राज्यपाल ने तीन वरिष्ठ जजों को रिटायर करने का आदेश जारी कर दिया है।
हाईकोर्ट की वेबसाइट में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राजेंद्र जोशी श्रम न्यायालय हरिद्वार के पीठासीन अधिकारी, शमशेर अली श्रम न्यायालय काशीपुर के पीठासीन अधिकारी और शेष चंद्र देहरादून के चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जबरन रिटायर कर दिया है।
बता दें इन तीनों को उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली-2004 (संशोधित 2016) के नियम-25 (क) में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि तीनों न्यायिक अधिकारी आदेश जारी होने के बाद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये आदेश जारी किया गया है।