नैनीताल। लंबे समय से हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने की डिमांड चर्चाओं में रही है। इसको लेकर कोर्ट को हल्द्वानी के गोलापार में शिफ्ट करने की बात भी हुई। लेकिन हाल फिलहाल में वन विभाग की अड़चनों के चलते मामला खटाई में पड़ गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर गौलापार में कोर्ट की शिफ्टिंग को खारिज किया। अब हाईकोर्ट गौलापार नहीं बल्कि कहीं और शिफ्ट होगा।
इस मामले में अधिवक्ताओं सहित वादकारियों से राय मांगी गई। राय देने के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। वहीं, अखबारों में विज्ञापन देकर भी इनसे राय मांगी जाएगी। शहर और स्थान के चयन को समिति गठित की गई। कोई ऐसा स्थान सुझाने को कहा जहां पचास जजों के कोर्ट और आवास सहित 7000 अधिवक्ता चैंबर्स और चिकित्सा व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकें।