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दून : अब फैक्ट्री कर्मियों के जिले से बाहर जाने पर लगाई रोक

राजधानी में नई व्यवस्था लागू

  • यदि किसी कर्मचारी को बाहर जाना है तो उसे लेनी होगी एसडीएम से अनुमति
  • बिना परमिशन के बाहर जाने वालों पर दर्ज किया जाएगा मुकदमा

देहरादून। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए बिना अनुमति के फैक्ट्री और कंपनी कर्मचारियों के जिले से बाहर जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यदि किसी कर्मचारी को बाहर जाना है तो उसे एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। बिना परमिशन के बाहर जाने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इसका आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले से कोई भी फैक्ट्री या कंपनी कर्मचारी और मजदूर बिना अनुमति के बाहर नहीं जाएगा। यह आदेश केवल कंपनियों और फैक्ट्री में काम करने वालों पर लागू रहेगा। यदि किसी कर्मचारी को जिले से बाहर जाना है तो इसकी जानकारी उन्हें एडीएम, संबंधित एसडीएम और थाना प्रभारी को देनी होगी। अगर कोई कर्मचारी या मजदूर इस आदेश का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डीएम ने बताया कि संक्रमण को रोकने के लिए यह निर्णय लिया है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए पहले बाहर से दून आने वालों पर सख्ती थी, लेकिन अब जिले से बाहर जाने वालों पर भी प्रशासन सख्त हो गया है।

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