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RBI ने बनाए नए नियम, ग्राहक की शिकायत का नहीं हुआ समाधान, रोजाना लगेंगी इतनी पेनल्टी

मुंबई। रिजर्व बैंक ने CIBIL, एक्सपिरयन और दूसरी सभी क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनियों के लिए नियम कड़े कर रहा है। केंद्रीय बैंक क्रेडिट स्कोर बताने वाली कंपनियों के लिए सख्ती अपना रहा है। RBI ने कहा कि ग्राहक का क्रेडिट स्कोर मांगे जाने पर अलर्ट भेजना जरूरी है। कंपनियां ग्राहकों को SMS/ई-मेल के जरिए अलर्ट भेजें। शिकायत का निपटारा 30 दिनों के भीतर नहीं होने पर रोजाना 100 रुपए का जुर्माना लगेगा।

रिजर्व बैंक ने कहा कि मुआवजा संबंधी नये नियम इस सर्कुलर के जारी होने के छह महीने बाद लागू हो जायेंगे। आरबीआई ने सीआईसी और सीआई को इस अवधि के भीतर मुआवजा ढांचे को लागू करने के लिए आवश्यक सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित करने का निर्देश दिया। आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि एक शिकायतकर्ता क्रेडिट जानकारी को अपडेट करने या उसमें सुधार करने के लिए सीआईसी या सीआई से अनुरोध कर सकता है। ऐसे अनुरोध पर सीआई या सीआईसी अनुरोध किए जाने के तीस दिनों के भीतर क्रेडिट जानकारी को अपडेट करने के लिए कदम उठाएगा। सर्कुलर में कहा गया है कि शिकायत दर्ज होने के इक्कीस दिनों की अवधि के भीतर सीआई क्रेडिट जानकारी के सही विवरणों को सीआईसी या शिकायतकर्ता को फॉरवर्ड करेगा।

आरबीआई ने क्रेडिट संस्थानों और क्रेडिट सूचना कंपनियों को क्रेडिट सूचना की वर्तमान व्यवस्था को अपडेट और सुधार के लिए छह महीने का समय दिया है। इसके बाद मुआवजे की रूपरेखा के नये नियम लागू हो जायेंगे। इस दौरान क्रेडिट संस्थानों और क्रेडिट सूचना कंपनियों को आवश्यक सिस्टम की स्थापना के साथ-साथ और प्रक्रियाएं भी निर्धारित कर लेनी होगी। आरबीआई कहा कि शिकायत के समाधान की तारीख वह तारीख होगी जब सीआईसी या सीआई की ओर से शिकायतकर्ता की ओर से प्रदान किए गए डाक पते या ईमेल आईडी पर संशोधित क्रेडिट सूचना रिपोर्ट भेजी जायेगी। आरबीआई ने कहा कि शिकायत के समाधान के पांच कार्य दिवसों के भीतर मुआवजे की राशि शिकायतकर्ता के बैंक खाते में जमा कर देनी होगी।

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