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शहरवासी बीपीएल और 100 वर्गमी. तक के जमीन वालों को 100 रुपये में मिलेगा पानी का कनेक्शन

त्रिवेंद्र कैबिनेट के अहम फैसले

  • आगामी 15 दिसंबर से अध्ययन के लिये खोल दिये जाएंगे राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थान
  • देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पद और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पद मंजूर

देहरादून। आज बुधवार को त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों को आगामी 15 दिसंबर से खोलने का निर्णय लिया गया। पूर्व विधायक अनसुइया प्रसाद मैखुरी के निधन पर शोक व्यक्त करने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक शुरू की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आज बुधवार को 29 प्रस्ताव आए। जिनमें से 27 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। कैबिनेट के अहम फैसलों में देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों की भी स्वीकृति शामिल हैं।
गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद से ही प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थान बंद हैं। राज्य सरकार ने 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए ही स्कूल खोले हैं, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने पर अभी निर्णय नहीं लिया है। इस संबंध में सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई। आज बुधवार को यह रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष रखी गई। कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर भी कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन किया गया। पहले फेस में 20 प्रतिशत लोगों को उत्तराखंड में वैक्सीन लगाई जाएगी। 55 साल से ऊपर के लोगों, फ्रंट लाइन में काम करने वाले कर्मचारियों को भी टीका लगाया जाएगा।

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

-उत्तराखंड सरकार में टेंडर में भाग नहीं ले सकेंगी चीन की कम्पनी। अधिप्राप्ति नियमावली में प्रावधान किया।
-स्वयम सहायता समूह से सामान खरीदने का प्रावधान भी नियमावली में किया।
– उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं निर्माण नियमावली में संशोधन।
– देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
– रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मिली स्वीकृति।
– नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज को लेकर भी लिया गया फैसला।
– अमृत कौर रोड देहरादून पर स्थित नर्सिंग होम को मार्ग शिथिलता प्रदान किए जाने के संबंध में मंजूरी मिली।
– निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए राज्य के आदर्श नियमावली 2020 में संशोधन किया गया।
– उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन किया गया।
– उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा वर्ग के पदों में चार पद खत्म।
– उत्तराखंड शहीद आश्रितों अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2020 कानून बना।
– उत्तराखंड लोक सेवा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिली।
– उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 में संशोधन, पुलिस की भर्ती भी अधीनस्थ सेवा आयोग करेगा।
-आबकारी नीति में संशोधन किया गया।
– राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट सोसायटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मिली मंजूरी।
– उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2020 कैबिनेट में दोबारा प्रस्ताव आएगा।
– हर्रावाला में 300 बेड के अस्पताल के मार्ग के लिए शिथिलता प्रदान की।
– सिंचाई विभाग द्वारा दिए गए पट्टों को वापस लिया जाएगा, देहरादून के राजपुर रोड में दिए गए थे पट्टे।
– राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल और 100 वर्ग मीटर कम जमीन वालों को 100 रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा।
– ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना, भंडारण, स्टोन क्रेशर लगाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी बनाई गई, 3 दिन में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेंगे।
– स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड फेस के बारे में बात की गई।
– जल जीवन मिशन की सफलता के क्रियान्वयन पर भी बात की गई।
– स्वामित्व योजना में 10 दिनों में विवादों का निपटारा किया जाएगा।
– उत्तराखंड प्रांतीय सशस्त्र पुलिस (पीएससी ,एपी और आईआरबी) में पहले महिलाओं और पुरुषों की प्रमोशन की नियमावली एक बनती थी। अब महिलाओं और पुरुषों की वरिष्ठता सूची अलग बनेगी।

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