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उत्तराखंड: दंगारोधी विधेयक को राजभवन से मंजूरी, जानिए कानून में क्या होगी कार्रवाई

देहरादून। राजभवन से लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश कानून 2024 को हरी झंडी मिल गई है। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखण्ड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून-2024 को राज्यपाल द्वारा मंजूरी प्रदान करने पर उनका आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, इस कानून के तहत दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। इसके साथ ही दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले और अन्य कार्यों पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में किसी को भी कानून व्यवस्था और राज्य का मूल स्वरूप बिगाड़ने की छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में सख्ती से पालन करवाया जाएगा।

नए कानून में क्या प्रवाधान…

दंगों या आंदोलनों के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। साथ ही, दंगा नियंत्रण पर सरकारी खर्च की भी भरपाई दंगाइयों से ही कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर आठ लाख तक का जुर्माना, दंगा करने वालों से मुआवजा वसूला जाएगा। बंद और हड़ताल के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर आयोजन करने वाले नेता भी इसके जिम्मेदार होंगे। दंगा करने वालों से वसूली के साथ-साथ दंगा नियंत्रण के खर्च का भी भुगतान करना होगा।

बता दें गैरसैंण सत्र के दौरान धामी सरकार ने सदन में बिल पेश किया था और ध्वनि मत से इसको विधानसभा में पारित किया गया था। जिसके बाद राजभवन से विधेयक को हरी झंडी मिल गई है। इसके अलावा राज्यपाल ने उप्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को भी मंजूरी दे दी है।

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