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उत्तराखंड होमगार्ड भर्ती के लिए मानकों में हुआ बदलाव, अब सिर्फ ये बन सकेंगे होमगार्ड

देहरादून। उत्तराखंड में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब प्रदेश में होमगार्ड बनने के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य हो गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के समय से चले आ रहे मानकों को सरकार ने बदल दिया है। पूर्व में भर्ती में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष थी, जिसे घटाकर 40 वर्ष कर दिया गया है। जबकि, न्यूनतम आयु पूर्व की भांति 18 वर्ष ही रहेगी। इसके अलावा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबाई में छूट का प्रविधान भी किया गया है।

होमगार्ड भर्ती के मानकों में बदलाव का शासनादेश शासन ने बीती चार मई को जारी किया गया था। जिसके मुताबिक अब 10वीं उत्तीर्ण महिला-पुरुष ही होमगार्ड भर्ती में शामिल हो सकेंगे। जबकि इस से पहले पर्वतीय जिलों के लिए शैक्षिक योग्यता पांचवीं पास और मैदानी जिलों के लिए आठवीं पास थी। शासनादेश जारी होने के बाद मानकों में कई बदलाव हुए हैं। शैक्षिक योग्यता में बदलाव के साथ ही अधिकतम आयु में भी बदलाव किया गया है। इसके साथ ही पुरुष अभ्यर्थियों को लंबाई में छूट प्रदान की गई है।

लंबाई में छूट देते हुए इसका मानक अब नागरिक पुलिस के समान कर दिया गया है।अब सामान्य व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए लंबाई का मानक 165 सेमी किया गया है। जबकि पहले ये मानक 167.7 सेमी था। इसी तरह अनुसूचित जाति-जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए लंबाई का मानक 162 की जगह 157.5 सेमी और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.7 की जगह 160 सेमी किया गया है।

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