हल्द्वानी। उत्तराखंड में इन दिनों निकाय चुनाव के लिए प्रचार चल रहा है। प्रदेश के 11 नगर निगमों, 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायतों में इन दिनों चुनावी शोर है। निकाय चुनाव में कैंडिडेट जीत की जंप लगाने के लिए खूब दमखम दिखा रहे हैं। वहीं हल्द्वानी में नगर निगम चुनाव में मेयर पद के दो प्रत्याशियों ने अभी तक खर्च का विवरण निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं कराया है। इसके अलावा 30 पार्षद प्रत्याशियों ने भी अपने खर्च का विवरण निर्वाचन आयोग को नहीं दिया है। जिसको लेकर रिटर्निंग अफसर ने इन सभी प्रत्याशियों को नोटिस जारी किए हैं।
रिटर्निंग अफसर ए.पी बाजपेयी के मुताबिक, वोटिंग से पहले तीन दिन के भीतर प्रत्याशियों को अपने खर्च का विवरण व्यय प्रेक्षक को दिखाना होता है, लेकिन मेयर पद के दो प्रत्याशियों ने इस नियम का पालन नहीं किया। ए.पी बाजपेयी ने बताया यदि नोटिस जारी होने के बाद भी उक्त प्रत्याशी अपना आय-व्यय का विवरण व्यय प्रेक्षक को नहीं दिखाते हैं, तो उनका निर्वाचन रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित दी गई अनुमति भी रद्द की जा सकती है।
बता दें पार्षद प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा तीन लाख रूपये और मेयर पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा 25 लाख रूपये निर्धारित की गई है।