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कोरोना काल में कौशल विकास योजना में 70 करोड़ का घोटाला, नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा मामला

नैनीताल। उत्तराखंड में कोरोना काल में कौशल विकास योजना में 70 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। घोटाले में कई अधिकारी समेत करीब 27 NGO शामिल बताए जा रहे हैं।

जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांधी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से घोटाले में शामिल निजी कंपनियों और एनजीओ को पक्षकार बनाने को कहा है। साथ ही प्रदेश सरकार को इस मामले के सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल 2024 की तिथि नियत की है।

बता दें एहतेशाम हुसैन खान उर्फ विक्की खान निवासी हल्द्वानी की तरफ से उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना में कोरोना के दौरान बहुत बड़ा घपला किया गया है। कोरोना के दौरान सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगी थी। लेकिन इस अवधि में भी प्रशिक्षण के नाम पर 70 करोड़ की धनराशि हड़प ली। प्रदेश सरकार की और से इस पूरे मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जबकि इस पूरे घोटाले में अधिकारियों समेत 27 एनजीओ भी शामिल हैं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश में चल रही कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के नाम पर कई अनियमितताएं बरती गई और अकेले कोरोना काल में प्रदेश के 55 हजार छात्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कराकर उन्हें नौकरी तक आवंटित कर दी गई।

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